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31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, जानिए लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेंगे और किस पर जारी रहेगी पाबंदी?

कोरोना वायरस के इंफ्केशन को देखते हुए देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दया गया है। लॉकडाउन 4.0 को ऐलान तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है।

हालांकि तब उन्होंने ये नहीं बताया था कि लॉकडाउन का चौथा संस्करण कितने दिनों का होगा। लॉकडाउन बढ़ाने के बाद ही गृहमंत्रालय की इसको लेकर गाइडलाइंस भी आ गई है। इस बार लॉकडाउन में पहले के मुकाबले थोड़ी ढील दी गई है। हालांकि ज्यादातर चीजों पर अब भी पहले की ही तरह बैन लगा रहेगा। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4.0 में क्या खोलने और क्या नहीं खोलने की इजाजत है।

किस पर पाबंदी जारी रहेगी?

गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इस बार भी हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। साथ ही घरेलू-विदेशी उड़ानों पर पहले की ही तरह पाबंदी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी।स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। रेस्त्रां, और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा पहले की ही तरह किसी भी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। इसके नाम पर भीड़ इकट्ठा करने पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। हालांकि इलाज या बेहद जरूरी काम से बाहर निकलने की इजाजत होगी।

पहले की ही तरह कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों की पाबंदी रहेगी। इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा। रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी काम को छोड़कर बाकी किसी भी काम के लिए बाहर जाने पर पाबंदी रहेगी।

क्या खोलने की इजाजत होगी?

अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराना होगा। सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी। इसके साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स से आप सिर्फ होम डिलिवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे। होम डिलिवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की इजाजत दी गई है। सिर्फ होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं। बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन और रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।

राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र

लॉकडाउन 4 में राज्य सरकारें अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने के अधिकार होंगे।

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NN Web Desk

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