नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
आपको बता दें, रुड़की निवासी गौरव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर विधायक पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्य रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर भवन का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं।
जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
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