नैनीताल के हल्द्वानी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, मामला मार्च 2017 का है, जहां दमुआ दूंगा क्षेत्र में लापता लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला काठगोदाम थाने में दर्ज किया गया था।
शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी निवासी विपिन कुमार भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की ओर से अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए। जिसके बाद हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने फैसला सुनाया।
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