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उत्तराखंड में होली मिलन स्थलों पर भीड़ जुटने पर लगी पाबंदी, मुख्य सचिव ने जारी की गाइडलाइंस

उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने होली और अन्य त्यौहारों पर सख्ती कर दी है। होली मिलन स्थलों पर अब 100 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे।

इस संबध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में कहा गया है कि 28 और 29 मार्च को होली महोत्सव और इसके बाद अन्य कई पर्व आने वाले हैं। ये सभी पर्व कोविड की गाइडलाइन के अनुसार ही मनाए जाएंगे।

होलिका दहन पर 50 फीसदी व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्तियों को मास्क पहनने के साथ ही सामिजक दूरी का पालन करना होगा। 60 साल से अधिक व दस साल से कम उम्र के बच्चों व गंभीर बीमारी वाले व्यक्तियों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से परहेज बरतना होगा।

बता दें बीते रोज प्रदेशभर में संक्रमण के 186 नए मामले आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संया 1162 पहुंच गई है।

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