हरियाणा की पंचकूला की सीबीआई अदालत ने गुरुवार को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने इस मामले में राम रहीम के साथ उसके तीन करीबी सहयोगियों कृष्ण लाल, कुल्दीप सिंह और निर्मल सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सीबीआई अदालत ने राम रहीन और तीन अन्य को 11 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी माना था। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत का फैसला पत्रकार की हत्या के 16 साल के बाद आया है।
सिरसा में एक समाचार पत्र का संपादन करने वाले छत्रपति को 24 अक्टूबर, 2002 को गोली मारी गई थी। इसके बाद उनकी 21 नवंबर को दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
कोर्ट ने इससे पहले 25 अगस्त, 2017 को दुष्कर्म के दो मामलों में गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिया था और 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। दुष्कर्म के मामले में दी गई 20 साल की सजा पूरी होने के बाद पत्रकार हत्या मामले में दी गई आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी। फिलहाल राम रहीम पहले ही दो महिला शिष्याओं के दुष्कर्म के मामलों में 25 अगस्त 2017 को मिली सजा रोहतक के निकट सुनरिया जेल में काट रहा है।
उत्तराखंड के चमोली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बुधवार…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गोराबाजार क्षेत्र में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं एंटी…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा…
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली स्पष्ट जीत के बाद सरकार गठन की…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र स्थित एक निजी मैरिज हाल में…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सेवराई तहसील के गोड़सरा गांव में जलजमाव की समस्या…
This website uses cookies.