2019 लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदने वालों को पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है।
जबकि अफोर्डेबल यानी किफायती घरों पर जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर महज 1 फीसदी कर दिया है। महानगरों में अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे में वो घर आएंगे। जिनका कारपेट एरिया 60 वर्गमीटर हो। जबकि छोटे शहरों में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया वाले घरों को अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाएगा। साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग उन्हीं घरों को माना जाएगा, जिनकी कीमत 45 लाख से ज्यादा न हो।
नॉर्मल हाउसिंग यानी मेट्रो शहरों में 60 वर्गमीटर और नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्गमीटर कारपेट एरिया से बड़े और 45 लाख से ज्यादा कीमत वाले अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। सामान्य हाउसिंग में बिना आईटीसी के निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए जीएसटी 5 फीसदी लगेगा। रविवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक हुई। जिसमें इस तरह के घरों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया गया।
इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जीएसटी सुपर एरिया पर नहीं, बल्कि कारपेट एरिया पर लगेगा। कारपेट एरिया यानी सिर्फ घर का अंदरुनी दायरा। जीएसटी की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को बूम मिलेगा।
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