दिल्ली हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस को 2 हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते के अंदर 56 साल पुराने पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र के 30 अक्टूबर के निर्देश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
22 नवंबर को नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ AJL की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार नेशनल हेराल्ड हाउस को नोटिस दिया गया था कि वो बिल्डिंग खाली कर दे, क्योंकि जिस मकसद से सरकार ने उन्हें बिल्डिंग दी थी, वो काम वहां नहीं हो रहा है।
सुनवाई के दौरान हेराल्ड हाउस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, ”2008 से 2016 के बीच कंपनी की वित्तीय हालत ठीक नहीं थी। इसकी वजह से पब्लिकेशन को बंद करना पड़ा था। जब कंपनी की वत्तीय हालत ठीक हुई तो 24 अक्टूब 2017 में दोबारा काम शुरू हो गया। इस वक्त यह अखबार हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में है।”
आपको बता दें कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नेशनल हेराल्ड मामले की जांच शुरू हुई थी। आरोप है कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लि. नाम से कंपनी बनाई और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया। साल 2012 में स्वामी ने दावा किया था कि कांग्रेस ने नियमों का उल्लंघन कर एजेएल को 90 करोड़ रुपए कर्ज दिया था।
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