पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
इसी महीने के 30 सितंबर तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 30 सितंबर के बाद जो भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं पाए गए वो रद्द हो जाएंगे। ऐसे में आपके पास अपने पैन कार्ड को बचाने के लिए सिर्फ 6 दिन का वक्त है। जो पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे उनका इस्तेमाल किसी भी लेनदेन में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे।
सरकार ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे उन्हें समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं। 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें लिंक कराना जरूरी है। इस साल की शुरुआत में हाई कोर्ट ने भी पैन कार्ड से आधार को लिंक कराना अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को बरकरार रखा था।
अपने पैन कार्ड को आधार से ऐसे कराएं लिंक:
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