उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ ही प्रदेश में होने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले परीक्षार्थियों को सरकार ने राहत दे दी है।
उनके लिए अब बॉर्डर पर कोरोना जांच की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा। अलबत्ता, उन्हें संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। शासन ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
बता दें उत्तराखंड में दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वालों लोगों को असुविधा से बचने के लिए 72 घंटे की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य हैं। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ये फैसला लिया है।
इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग का आदेश दिया गया है।
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