उत्तराखंड में कोरोना के 28 हजार से ज्यादा मामलों के बीच राज्य सकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को राहत दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोग अब बॉर्डर पर भी आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट करा सकेंगे। इसके लिए आपको खुद भुगतान करना होगा जो भी मुल्य फिक्स होगा। ऐसे में बाहरी शहरों से आने वाले उन व्यक्तियों को क्वारंटाइन से छूट मिलेगी, जिन्होंने आने से 96 घंटे पहले तक की अवधि में कोरोना टेस्ट कराया हो और उनकी रिपोर्ट नेगिटिव आई हो।
आपको बता दें पहले यह अवधि 72 घंटे की थी। इससे पहले शासन ने अनलॉक-4 की मानक संचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी कर दी थी। इसके मुताबिक अब प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए दो हजार की तय सीमा हटा दी गई थी। हालांकि, प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है। कोरोना के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील (हाई लोड) शहरों से आने वाले व्यक्तियों को सात दिन का संस्थागत और इतने ही दिन होम क्वारंटाइन में रहने के नियम का पालन करना होगा।
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