नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।
इसके साथ ही कोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
आपको बता दें, रुड़की निवासी गौरव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल कर विधायक पर अवैध निर्माण कराने का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया था कि बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार के सदस्य रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर भवन का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं।
जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण के खिलाफ 2 हफ्ते में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है।
दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाकर लोगों को पुनर्वास स्थलों पर भेजने की प्रक्रिया पर…
उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंक से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रेवतीपुर पश्चिमी में…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील में वकीलों के साथ कथित उत्पीड़न और…
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
This website uses cookies.