उत्तराखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को और सख्त कर दिया है।
क्वारंटीन सेंटर का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने पर आपको खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना देना पड़ेगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद अधिकतम छह माह की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान रहेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार अलग से आदेश जारी करेगी।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और उड़ीसा एक्ट में संशोधन किया है। एक्ट की धारा दो और तीन में संशोधन अब कोविड-19 की रोकथाम के लिए फेस मास्क, क्वांरटीन वगैरह से संबंधित नियम हैं।
मास्क नहीं पहनने पर कितना जुर्माना देना होगा?
नए नियमों के मुताबिक अगर आप पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आपको 100 रुपये तक जुर्माना देना होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ जाएगा। वहीं तीन बार से ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना बढता ही जाएगा। इसी तरह से क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माने और सजा की व्यवस्था तय की है। अधिकतम 5 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद हो सकती है।
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