उत्तराखंड में अनलॉक-1 के तहत धीरे-धीरे चीजों को खोला जा रहा है। राज्य में लॉकडाउन की वजह से जिनकी शादियां रुकी हुई थीं, उन्हें सरकार ने राहत दी है।
राज्य सरकार ने विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन को कुछ प्रतिबंधों के साथ इजाजत दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन किए जा सकते हैं। नियम के मुताबिक, कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किन नियमों के तहत विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन किए जा सकते हैं।
बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन के लिए इन नियमों का रखना होगा ध्यान:
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
उत्तर प्रदेश के सेवराई तहसील के गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा स्थित एक पेट्रोल पंप…
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में पूर्वांचल में होम्योपैथी के क्षेत्र का अब तक का सबसे…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की पहल पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला…
होली के बाद आपसी मेल-मिलाप और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेस क्लब…
This website uses cookies.