उत्तराखंड: स्टिंग कांड में हरीश रावत को बड़ा झटका, हाईकोर्ट से CBI को मिली FIR दर्ज करने की इजाजत, जानिए अब क्या होगा

उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरीष रावत के खिलाफ स्टिंग कांड में CBI को FIR दर्ज कर मामले की जांच की इजाजत दे दी है।

हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी साफ कर दिया कि FIR दर्ज कर CBI मामले की जांच तो कर सकती है, लेकिन अंतरिम आदेश तक हरीश रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकती। स्टिंग सीडी मामले में CBI ने प्राथमिक जांच करने के बाद हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले ही पेश की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।

हाईकोर्ट के फैसले पर हरीश रावत की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने यह मांग की है कि CBI ने हाईकोर्ट के सामने जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश की है उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को छुपाया क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को भी यह पता लगना चाहिए कि CBI ने अनपी रिपोर्ट में क्या पाया है। हरीश रावत ने कहा कि मुझे ये यकीन है कि जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक होगी इस मामले  के षड्यंत्रकारी का नाम सभी के सामने आ जाएगा।

ये है पूरा मामला:

  • दिल्ली में 2016 में कांग्रेस के बागी विधायकों ने एक स्टिंग की सीडी जारी की थी।
  • स्टिंग सीडी में हरीश रावत द्वारा बागी विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगा था।
  • हरीश रावत ने स्ट‍िंग में दिखाए गए बागी विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों से इनकार किया था।
  • हरीश रावत ने कहा था कि बीजेपी सीबीआई जांच के बहाने उन्हें जेल भेजना चाहती है।
  • पूर्व सीएम रावत ने दावा किया था कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के अलावा बीजेपी के विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही थी।
  • स्टिंग सीडी आने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी।

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