उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हरीष रावत के खिलाफ स्टिंग कांड में CBI को FIR दर्ज कर मामले की जांच की इजाजत दे दी है।
हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी साफ कर दिया कि FIR दर्ज कर CBI मामले की जांच तो कर सकती है, लेकिन अंतरिम आदेश तक हरीश रावत को गिरफ्तार नहीं कर सकती। स्टिंग सीडी मामले में CBI ने प्राथमिक जांच करने के बाद हाई कोर्ट में कुछ दिन पहले ही पेश की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले पर हरीश रावत की भी प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने यह मांग की है कि CBI ने हाईकोर्ट के सामने जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश की है उसे सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को छुपाया क्यों जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता को भी यह पता लगना चाहिए कि CBI ने अनपी रिपोर्ट में क्या पाया है। हरीश रावत ने कहा कि मुझे ये यकीन है कि जैसे ही रिपोर्ट सार्वजनिक होगी इस मामले के षड्यंत्रकारी का नाम सभी के सामने आ जाएगा।
ये है पूरा मामला:
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