उत्तराखंड के चंपावत जिले में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस ने 1191 लोगों के चालान काटे हैं। ये कार्रवाई कोरोना काल में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत की गई है।
आपको बता दें, सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, गुटका, पान मसाला आदि का सेवन अपराध घोषित किया गया है। अधिनियम में विद्यालय परिसर के एक सौ मीटर परिधि में तंबाकू उत्पादों बिक्री भी मना है।
ढाई लाख से अधिक की आबादी वाले चंपावत जिले में तकरीबन 52 फीसदी आबादी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है। एक अध्ययन के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने से तीन फीसदी लोग निष्क्रिय धूम्रपान की चपेट में आ रहे हैं। गुटका, पान मसाला खाने वालों की तादाद सिगरेट पीने वालों से भी डेढ़ गुनी है।
(Kedarnath Yatra) केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा को लेकर जो खबरें सामने आई हैं उसने सभी…
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के…
उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक…
उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट (Kedarnath Assembly Seat) पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी…
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित…
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने टिहरी, चमोली और हरिद्वार…
This website uses cookies.