उत्तराखंड के चंपावत जिले में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस ने 1191 लोगों के चालान काटे हैं। ये कार्रवाई कोरोना काल में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत की गई है।
आपको बता दें, सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू, गुटका, पान मसाला आदि का सेवन अपराध घोषित किया गया है। अधिनियम में विद्यालय परिसर के एक सौ मीटर परिधि में तंबाकू उत्पादों बिक्री भी मना है।
ढाई लाख से अधिक की आबादी वाले चंपावत जिले में तकरीबन 52 फीसदी आबादी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की है। एक अध्ययन के मुताबिक सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीने से तीन फीसदी लोग निष्क्रिय धूम्रपान की चपेट में आ रहे हैं। गुटका, पान मसाला खाने वालों की तादाद सिगरेट पीने वालों से भी डेढ़ गुनी है।
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