नैनीताल के हल्द्वानी की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, मामला मार्च 2017 का है, जहां दमुआ दूंगा क्षेत्र में लापता लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला काठगोदाम थाने में दर्ज किया गया था।
शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी निवासी विपिन कुमार भगाकर ले गया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस की ओर से अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए गए। जिसके बाद हल्द्वानी की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने फैसला सुनाया।
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
उत्तर प्रदेश के सेवराई तहसील के गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा स्थित एक पेट्रोल पंप…
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में पूर्वांचल में होम्योपैथी के क्षेत्र का अब तक का सबसे…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की पहल पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला…
होली के बाद आपसी मेल-मिलाप और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेस क्लब…
This website uses cookies.