यूपी के हाथरस समेत रेप और हत्या की दूसरी घटनाओं के सामने आने के बाद पूरा देश गुस्से में है। दुष्कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है।
इस बीच उत्तरकाशी में नाबालिग से रेप के दोषी को विशेष सत्र न्यायाधीश ने कड़ी सजा देकर ऐसे अपराधियों को कड़ा संदेश देने का काम किया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फैसले आने के साथ ही दोषी को गिरफ्तार कर पुलिस ने नई टिहरी जेल भेज दिया ।
ये पूरा मामला बड़कोट क्षेत्र का है। 2018 में यहां के एक युवक पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी नवीन कुमार को गिरफ्तार किया था। किशोरी की मेडिकल जांच और न्यायालय के सामने दिए गए बयान में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 366, 376 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इस दौरान आरोपी जमानत पर छूट गया था। मामले में पुलिस ने जांच कर 13 अगस्त 2018 को अदलात में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के सामने 11 गवाह और मेडिकल रिपोर्ट समेत कई समेत पेश किए। दोष सिद्ध होने पर विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला मामले में अब सजा सुनाई है।
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