नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटाबाग राजकीय इंटर कालेज (जीआईसी) में तैनात एनसीसी के अध्यापक भवतोष भट्ट को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इस मामले में हाईकोर्ट राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, बीते 13 नवंबर को कोटाबाग में 12वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्र के पिता ने 19 नवंबर को एनसीसी अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा कि शिक्षक के चलते ही उनके बेटे ने आत्महत्या की है।
पिता ने ये भी कहा कि खुदकुशी से एक दिन पहले 12 नवंबर को एनसीसी अध्यापक भवतोष भट्ट ने फोन कर कहा कि कल तुम एनसीसी की ड्रेस स्कूल में जमा कर दो और तुम्हे निलंबित किया जाता है। शिक्षक ने ये भी कहा कि तुमने देशभक्ति से सम्बंधित कविताओं की रचना स्वयं न करके गूगल से कॉपी की है। इसलिए दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाय। राजस्व पुलिस की ओर से अध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरजाजा खटखटाया।
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