उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने ये साफ किया है कि राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभी जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू हैं।
परिवन मंत्री ने कहा कि नई दरों पर सरकार विचार कर रही है। कटारिया ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार ने जो अधिनियम बनाया है, वो 1 सितंबर से पूरे देश में लागू है, लेकिन उनकी सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए यूपी में इसे लागू करने पर विचार कर रही है। जब तक कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक राज्य में जुर्माने की पुरानी दरें ही लागू रहेंगी।
योगी के मंत्री ने कहा कि चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाने, दुपहिया वाहन पर हेलमेट न लगाने जैसी गलती पकड़े जाने पर राज्य में फिलहाल पुरानी दर से ही शमन शुल्क देय होगा। ट्रैफिक पुलिस अभी नई दरों से चालान न करे, इसके लिए सभी को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जुर्माना लगाए जाने पर अगर कोई वाहन चालक कोर्ट जाता है तो उसे नई दरों के हिसाब से ही शमन शुल्क भरना होगा।
कटारिया ने कहा कि ट्रैफिक नियम जितनी कड़ाई के साथ दोपहिया और चारपहिया वाहनों के चालकों पर लागू हैं, उतनी ही कड़ाई के साथ उनका पालन टैक्सी, टेम्पो और बसों पर भी लागू है, इसलिए यातायात पुलिस इनके खिलाफ भी उसी तत्परता से कार्रवाई करेगी, ताकि लोगों की जान जोखिम में न पड़े।
मंत्री ने कहा कि जो कानून बनाया गया है, वो आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनया गया है, इसलिए वाहन चालकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए।
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