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राज्यसभा से ‘ट्रिपल तलाक’ बिल पास, तीन तलाक देने पर अब होगी इतने साल की सजा, जुर्माना भी लगेगा

मोदी सरकार के सबसे महत्वकांक्षी बिलों में से एक ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में सिर्फ 84 वोट पड़े। अब इस बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा।

उच्च सदन में बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव भी गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में 84 जबकि विपक्ष में 100 वोट पड़े। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। आपको बता दें कि तीन तलाक बिल 26 जुलाई को लोकसभा के इसी सत्र में पहले ही पास हो चुका है। मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से ही इस बिल को दोनों सदनों से पास कराने की कोशिश में जुटी थीं।

बिल पास होने पर कानून मंत्री ने क्या कहा?

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि मुस्लिम समाज बेटियों के लिए न्याय पर ही सवाल क्यों उठाते हैं। यही सवाल 1986 में भी उठे थे और आज भी उठे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी सरकार ने देश हित में बगैर डरे फैसला लिया और चुनाव में हार जीत के बार में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि जब इस्लामिक देश महिलाओं के लिए बदल रहे हैं तो हमे क्यों नहीं बदलाना चाहिए?

पीएम मोदी और गृह मंत्री ने बिल पास होने पर क्या कहा?

ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये महिला सश्कितकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने का गौरव हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल मुस्लिम महिलाओं के गौरव को सुनिश्चित करेगा।

किसने साथ दिया और किसने विरोध किया?

बीजेपी की सहयोगी JDU ने ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा के दौरान सदन से वॉक आउट किया। जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल के साथ नहीं है। वहीं AIADMK ने भी इस बिल का विरोध किया।  राज्यसभा में AIADMK सांसद नवनीत कृष्णन ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि संसद को इस पर कानून बनाने का हक नहीं है। बीजू जनता दल ने तीन तलाक बिल पर सरकार का साथ दिया।

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