मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भोपाल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है।
संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर को महाराणा प्रताप नगर में सड़क पर पत्रकारवार्ता की थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक से जांच कराए जाने पर पाया गया था कि पत्रकारवार्ता की दोपहर 1 से 3 बजे की अनुमति ली गई थी, जबकि पत्रकारवार्ता दोपहर 12 बजे ही हो गई। इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए महाराणा प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था।
कांग्रेस प्रवक्ता धनोपिया ने कहा कि संबित पात्रा के खिलाफ धारा आईपीसी 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस पर सीजेएम विनोद पाटीदार ने बुधवार को 5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया। सीजेएम के आदेश में कहा गया है कि यह मामला जमानती स्वरूप का है, लिहाजा आरोपी 5 हजार रुपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र (वेल बॉन्ड) पेश करे, तो उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया जा सकता है।
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