कुलभूषण यादव केस में भारत की नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। 16 में से 15 जजों ने कुलभूषण यादव के पक्ष में फैसला सुनाया है।
खास बात ये कि चीन के जज ने भी भारत के पक्ष में ही फैसला दिया है। अदालत ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान जब तक प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने पाकिस्तान को कॉन्स्युलर एक्सेस देने को भी कहा है। ICJ ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण के साथ भारत की बातचीत और कॉन्स्युलर एक्सेस के अधिकार को दरकिनार किया। पाक ने विएना संधि के तहत कॉन्स्युलर रिलेशन नियमों का उल्लंघन किया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला का स्वागत किया है और इसे भारत के लिए बड़ी जीत बताया। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कोर्ट का फैसला कुलभूषण यादव के पक्ष में आने पर खुशी जताई है।
इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला कुलभूषण यादव के पक्ष में आने पर देशभर में जश्न का माहौल है। मुंबई में कुलभूषण के दोस्तों ने खुशी मनाई।
क्या है पूरा मामला?
पाकिस्तान का आरोप है कि कुलभूषण रॉ एजेंट है। जबकि भारत का तर्क है कि 2003 में वो नौसेना से रिटायर हुए थे। पाकिस्तान कहता है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। जबकि हकीकत ये है कि उन्हें ईरान से गिरफ्तार कर पाकिस्तान लाया गया है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि कुलभूषण ने बलूचिस्तान में साचिश रची थी। भारत सरकार ये आरोप खारिज कर चुकी है। पाकिस्तान की दलील है कि जाधव के पास फर्जी पासपोर्ट उसे मिला था, लेकिन भारत का कहना है कि इसका कोई सबूत नहीं है। भारत ने इस मामले में विएना संधि और इस मामले में क़ानून के उल्लंघन को आधार बनाकर इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर किया था।
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