उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नही करने पर भगत सिंह कोश्यारी खिलाफ ये अवमानना नोटिस जारी करते हुए चार हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में देहरादून की रुलक संस्था ने अवमानना याचिका दायर कर हाईकोर्ट से कहा है कि कोर्ट ने 2019 में उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया और अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 महीने के भीतर करने को कहा था।
याचिका में कहा गाय है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक भगत सिंह कोश्यारी द्वारा यह भुगतान नही किया गया। ऐसे में यह अदालत की अवमानना का मामला बनता है। याचिका कर्ता की ओर से अवमानना मामले में भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग है। भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इस मामले में जवाब मिलने के बाद ही कोर्ट की ओर से इस संबंध में आगे का फैसला लिया जाएगा।
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