उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राशि को लेकर बड़ा फैसला किया है।
धामी सरकार अब सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दोगुना मुआवजा देगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई है। यही नहीं सरकार ने सड़क सुरक्षा कोष में जमा होने वाली राशि को 25 से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 पर भी मुहर लग गई।
पहले कितना मुआवजा मिलता था, अब कितना मुआवजा सरकार देगी?
राज्य में सड़क हादसे में मौत पर होने पर मृतकों के परिजों को सरकार अभी तक एक लाख का मुआवजा दे थी, लेकिन इस फैसले के बाद अब सरकार दो लाख रुपये का मुआवजा देगी। सीएम धामी ने बीती जून के महीने में सड़क सुरक्षा का मुआवजा बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को लेकर सरकार ने सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों को 40-40 हजार रुपये की राशि दी जाती है। वहीं, कम घायलों को 20-20 हजार रुपये की राशि देने का प्रावधान है।
राज्य में हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं, जिसमें लोगों की जान चली जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, सड़क हादसों के मामले में उत्तराखंड, देश के टॉप-10 राज्यों में शुमार है।
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