फोटो: सोशल मीडिया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सहसपुर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने दोषी की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है।
अगस्त महीने में निचली अदालत ने इस मामले में फांसी की सजा दी थी। फैसले के खिलाफ दोषी जयप्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पोक्सो कोर्ट में अब तक का ये पहला मामला है, जिसमें 68 पन्नों का फैसला लिखते हुए जज ने आरोपी को फांसी की सजा दी है।
ये है पूरा मामल:
10 साल की बच्ची देहरादून के सभावाला में इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अपने परिवार के साथ रहती थी। बच्ची अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने आसपास बच्ची की तलाश की। इस दौरान पता चला कि एक व्यक्ति उनकी बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर अपने साथ पास की झोपड़ी में ले गया है। जब परिजन झोपड़ी में पहुंचे तो बच्ची वहां नहीं मिली। इसके बात परिजनों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। जब पुलिस ने झोपड़ी की तलाशी ली तो बोरों, मिट्टी और ईंट के टुकड़ों के नीचे से बच्ची की लाश बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था।
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