चारधाम यात्रा पर लंबे समय से लगी रोक पर आज हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है।
10 सितंबर को सरकार ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। आपको बता दें कि 26 जून को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चारधाम की यात्रा पर रोक लगा दी थी। हालांकि, उस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने तर्क दिया था कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। जिसके बाद से ही चारधाम यात्रा पर रोक बरकरार थी।
यही नहीं चार धाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अधिक समय लगने की वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस ले लिया था और 10 सितंबर को हाईकोर्ट में अनुरोध पत्र दाखिल किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने 16 सितंबर को सुनवाई करने की बात कही थी।
लिहाजा 16 सितंबर को हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा को लेकर हुई सुनवाई पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए लंबे समय से चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है ऐसे में अब जल्द ही चारधाम की यात्रा शुरू हो सकती है। चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने के बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश जारी किए हैं अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है लेकिन फिलहाल यह तय है कि हाईकोर्ट ने चार धाम पर लगी रोक को हटा दिया है।
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