सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें दो से ज्यादा बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि फिलहाल इस पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग चुनाव लड़ पाएंगे। इस फैसले के साथ अब सारी अड़चने खत्म हो गई हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह तर्क दिया था कि दो से ज्यादा बच्चे वाले लोग चुनाव न लड़ें, यह राष्ट्र हित में होगा। जब ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
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हाईकोर्ट ने अनपे फैसले में ये साफ कर दिया था कि ये संशोधन 25 जुलाई, 2019 से लागू होंगे। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया था। प्रदेश के 12 जिलों में 6 से 16 अक्टूबर के बीच तीन चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 21 अक्टूबर को आएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी।
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