कोरोना काल में उत्तराखंड सरकार ने उन अभिभावकों को बड़ी राहत दी है, जिनके बच्चे प्राइवे स्कूलों में पढ़ते हैं।
राज्य के प्राइवेट स्कूल अब 2020-21 शैक्षणि सत्र यानी मौजूदा सत्र में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस न बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए प्राइवेट स्कूल इस शैक्षणिक सत्र में न तो फीस न ही ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस ले सकते हैं।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी जारी किया है। उन्होंने आदेश में कहा कि ट्यूशन फीस भी सिर्फ वही स्कूल ले सकते हैं जो लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास चलाते रहे हैं। प्रदेश सरकार का ये आदेश नैनीतला हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के अनुपालन में जारी किया गया है। सरकार का ये आदेश राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि ट्यूशन फीस के भरने में देरी होने पर छात्रों का नाम स्कूल से नहीं काटा जा सकता है।
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गौरतलब है कोरोना काल में राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। बावजदू इसके अभिभावकों की ओर से यह शिकायत आ रही थी कि स्कूल उनसे फीस मांग रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसी संबंध में राज्य सरकार ने ये फैसल लिया है, ताकि अभिभावकों को राहत दी जा सके।
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