गुजरात की एक अदालत ने गाय का बछड़ा चुरा कर उसे मारने के एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला राजकोट का है। यहां की जिला अदालत ने सलीम मकरानी नाम के एक शख्स को गुजरात पशु संरक्षण (संधोधन) अधिनियम 2017 के तहत यह सजा सुनाई है। इसी साल जनवरी में कोलिया नाम के एक शख्स ने मकरानी के खिलाफ उसका बछड़ा चुराकर उसका मांस अपनी बेटी की शादी में परोसने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम को दोषी ठहराने और सजा सुनाने से पहले नए संशोधित अधिनियम के तहत गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट पर विचार किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस नए संशोधित अधिनियम के तहत यह पहली सजा हो सकती है। आपको बता दें कि गुजरात में नए संशोधित अधिनियम में गोमांस के परिवहन, बिक्री और रख-रखाव के लिए सात से 10 साल जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था।
दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाकर लोगों को पुनर्वास स्थलों पर भेजने की प्रक्रिया पर…
उत्तराखंड के जिला सहकारी बैंक से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बैंक…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रेवतीपुर पश्चिमी में…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील में वकीलों के साथ कथित उत्पीड़न और…
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
This website uses cookies.