अल्मोड़ा के विशेष सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्कर के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली के थाना बाराखंभा निवासी आरोपी दीपक कुमार पुत्र विजय कुमार की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दायर कर जमानत देने की मांग की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा की ओर से अभियुक्त की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि पिछले साल 13 जनवरी को पुलिस की ओर से अल्मोड़ा के नैल तिराहे पर जांच अभियान चलाया जा रहा था।
इसी दौरान राईखेत की ओर से आ रहे वाहन संख्या डीएल सीएयू- 1822 को रोक कर जांच की गयी तो वाहन की डिग्गी में रखे दो बैगों से 27.81 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।
जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि आरोपी के दोबारा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने और विवेचना में सहयोग न करने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मामले पर अंतिम विचार करने के बाद अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
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