बागेश्वर में अब कूड़ा जलाना महंगा पड़ सकता है। नगर के किसी भी वार्ड में यदि कूड़ा जलाया गया तो अब कार्रवाई होगी।
आपको बता दें, एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार अब पालिका कार्रवाई करेगी। अलबत्ता कूड़ा जलाने पर पांच हजार से 25 हजार रुपये का जुर्माना होगा। आपको बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने नगर पंचायत और नगर पालिका को गत दिनों नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब कूड़ा जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आपको बता दें, नगर पंचायत कपकोट और नगर पालिका बागेश्वर में यह नियम लागू है। एनजीटी के कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध है और पालिका ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई है।
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