उत्तराखंड के पौड़ी में गुजरात की एक तेल निर्माता कंपनी पर पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।
जानकारी के मुताबिक ये कंपनी न्यूट्रीला सोयाबीन तेल बनाती है जिसकी गुणवत्ता खराब होने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें, न्याय निर्णायक अधिकारी पौड़ी की अदालत ने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल को मानक पर खरा नहीं पाया।
कोर्ट ने कंपनी पर 5 लाख के साथ विक्रेता पर भी 50 हजार का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि 16 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल ने कंडोलिया स्थित एक दुकान से न्यूट्रीला सोयाबीन तेल का सैंपल लिया था और जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा था। 27 अगस्त 2016 को सैंपल की रिपोर्ट फेल आई।
विक्रेताओं की ओर से नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर विभाग ने फेल सैंपल के मामले में तेल निर्माता कंपनी व विक्रेता के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम पौड़ी डा. एसके बरनवाल की अदालत में वाद दायर किया। जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर तेल निर्माता कंपनी और विक्रेता पर जुर्माना लगाया गया।
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