उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सिगड्डी सिद्धबली स्टोन क्रशर पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक क्रशर को सीज करने के आदेश दिए।
आपको बता दें, सिगड्डी के रहने वाले देवेंद्र सिंह अधिकारी ने एक साल पहले हाईकोर्ट में इस मामले में एक याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राजाजी नेशनल पार्क के बफर जोन से लगे कोटद्वार क्षेत्र में 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्टोन क्रशर है, जोकि प्रदूषण फैला रहा है।
इसके अलावा याचिका में कहा गया था कि यह स्टोन क्रशर मानकों को भी पूरा नहीं करता है। याचिका में बताया गया कि क्रशर के कारण यहां की खेती प्रवाहित हो रही है। आम लोगों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है।
जिस पर हाईकोर्ट के निर्देशों पर शासन ने जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सिद्धबली स्टोन क्रशर को सीज करने के आदेश जारी किए।
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