नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ वित्तीय अनियममितताओं की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।
साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की ओर से इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गढ़वाल के आयुक्त को जांच करने के निर्देश दिये हैं।
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ जांच राजनीति से प्रेरित है और यह कदम पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई और अदालत ने प्रथमदृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
उत्तर प्रदेश के सेवराई तहसील के गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा स्थित एक पेट्रोल पंप…
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में पूर्वांचल में होम्योपैथी के क्षेत्र का अब तक का सबसे…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की पहल पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला…
होली के बाद आपसी मेल-मिलाप और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेस क्लब…
This website uses cookies.