सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में वनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 मई को आम चुनाव के अंत तक गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई थी।
इस मामले में लखनऊ हाई कोर्ट से अतुल राय की याचिका खारिज हो चुकी है। 1 मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। राय के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ये बस आम चुनाव में बीजेपी नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया।
अतुल राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम बीजेपी प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है।
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