कार्पोरेट सेक्टर को राहत देने के बाद शुक्रवार को शाम को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।
देश में चीजों की खरीद और मांग बढ़े इसे लेकर जीएसटी परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर घटा दिया है। जीएसटी दर में कटौती से जिन क्षेत्रों को फायदा होगा, उसमें होटल, रत्न और आभूषण, रक्षा और वाहन अहम हैं।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब 7,500 रुपये प्रति रात से ज्यादा किराए वाले होटल रूम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा और 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा।
जीएसटी काउंसिल ने पत्ती और खाल से निर्मित कप-प्लेट पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है। हालांकि कैफिनेटेड वेबरेज (कोला जैसे ड्रिंक्स) पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई है और उनपर 12 फीसदी का सेस भी लगेगा।
काउंसलि ने रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट दी है, ताकि इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। अन्य प्रमुख मदों में काउंसिल ने 10-13 लोगों के बैठने की क्षमता वाले यात्री वाहनों पर कंपेनसेसन सेस को 1-3 फीसदी घटा दिया है, जिससे उनकी कीमतें कम होंगी। हालांकि, रेलवे वैगन, कोच और रोलिंग स्टॉक जीएसटी पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए पॉलिस्ड सेमी प्रीसियस वस्तुओं पर जीएसटी की दर को तीन प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया है। संशोधित जीएसटी दरें एक अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होंगी।
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