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निर्भया को मिला इंसाफ, दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर लटकाया जाएगा

दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को दरिंदगी की शिकार हुई निर्भया को देर से ही सही, लेकिन इंसाफ मिल गया है। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाया जाएगा। दिल्ली की पटियाला हाऊस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी कर दिया है।

फांसी देने की तारीख अदालत ने 22 जनवरी और वक्त सुबह के 7 बजे मुकर्रर किया है। चारों दोषियों अक्षय कुमार सिंह (31), पवन गुप्ता (25), मुकेश (32) और विनय शर्मा (26) को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। पटियाला हाऊस कोर्ट के फैसले पर निर्भया के माता-पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देर से ही सही लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया है।

कब क्या हुआ?

आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था। उसके और उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटा गया था। निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में दरिंदों ने रॉड डाल दिया था। वारदात के बाद दोनों को चलती बस से फेंस किया दिया था। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन निर्भया को बचाया नहीं जा सका। वारदात के नौ महीने बाद यानी सितंबर 2013 में निचली अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। मार्च 2014 में हाईकोर्ट और मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी थी।

आगे क्या होगा?

चारों दोषियों के पास 14 दिनों का वक्त है और चार तरह की मोहलत का विकल्प है। पहला ये कि  जेल मैनुअल के मुताबिक, दोषी डेथ वॉरंट के खिलाफ 14 दिन में हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं,  नहीं तो दोषियों को तय तारीख पर फांसी दे दी जाएगी। दूसरा विकल्प ये है कि  हाईकोर्ट भी डेथ वॉरंट बरकरार रखे, तो दोषी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि दोषी मई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी क्यूरेटिव पिटीशन लगा सकते हैं, जिसमें फांसी की सजा बरकरार रखी गई थी। बता दें कि दोषियों के वकील एपी सिंह कह भी चुके हैं कि हम एक-दो दिन में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करेंगे। 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। चारों  दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगा सकते हैं।

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