तीन तलाक बिल सुप्रीम कोर्ट गया तो क्या होगा?
एतिहासिक ट्रिपल तलाक बिल मंगलवार को राज्यसभा से पास हो गया है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनके दस्तखत के बाद ये बिल अमल में आ जाएगा।
तीन तलाक बिल के दोनों सदनों से पास होने पर जहां मुस्लिम समाज का एक हिस्सा खुश है और इसे मुसलमान औरतों को इंसाफ दिलाने वाला बता रहा है, तो वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो इसे मुस्लिम औरतों के खिलाफ बता रहा है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बिल पास हुआ है, उससे मुस्लिम महिलाओं की परेशानी बढ़ जाएगी। AIMIM प्रमुख ने कहा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाला नहीं है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्लनल लॉ बोर्ड ने भी इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया है। बोर्ड के सदस्य जफरयाब जीलानी ने कहा कि बिल की खामियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जफरयाब जिलानी के मुताबिक जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्लनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी की एक बैठक होगी। जिसमें बिल की कानूनी खामियों का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जीलानी ने सबसे ज्यादा एतराज पति को जेल भेजने के प्रावधान पर जताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में तलाकशुदा पत्नी के बच्चों की परवरिश आखिर कौन करेगा?
आपको बता दें कि राज्यसभा में बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में सिर्फ 84 वोट पड़े। राज्यसभा में बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव भी गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में 84 जबकि विपक्ष में 100 वोट पड़े। तलाक बिल 26 जुलाई को लोकसभा के इसी सत्र में पहले ही पास हो चुका है।
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