देश के साथ ही प्रदेश में भी भले ही कोरोना के केस कम हो रहे हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है।
प्रदेश में अब 12 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस बार पहले के मुकाबले आम लोगों को कई तरह ही रियायत दी गई है। अब कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के साथ शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। शव यात्रा में भी अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोचिंग संस्थान अब 50 फीसदी क्षमता के साथ खोल जा सकेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज को अभी बंद रखने का आदेश है। इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल का आयोजन, सांस्कृतिक समारोह अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
इसके अलावा प्रदेश में सभी संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर और वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के साथ खोले जा सकेंगे। बाहर से प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अगले आदेश तक अनिवार्य रहेगी। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। दुकान सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। राज्य के सभी जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान 18 साल के ऊपर वाले खिलाड़ियों के लिए 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे 50 फ़ीसदी को बता के साथ खुलेंगे।
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