उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर तेजी से बढ़ रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है।
उत्तराखंड में 18 मई तक लागू किए गए कोरोना कफ्र्यू के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके साथ ही, उत्तराखंड के अंदर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर से पहाड़ जाने को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी।
रविवार को तीरथ सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार, जिला बॉर्डर पर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। उत्तराखंड में अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
लेकिन, आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी। कोविड कफ्र्यू में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए एसओपी में कई कड़े प्रावधान कर दिए हैं।
गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील के ग्राम सभा सेवराई में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की…
भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार, 12 अप्रैल 2026 को…
उत्तर प्रदेश के सेवराई तहसील के गहमर थाना क्षेत्र के भदौरा स्थित एक पेट्रोल पंप…
उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में पूर्वांचल में होम्योपैथी के क्षेत्र का अब तक का सबसे…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर की पहल पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, जिला…
होली के बाद आपसी मेल-मिलाप और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेस क्लब…
This website uses cookies.