काशीपुर के कैदी प्रवेश कुमार की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले को नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने कैदी की मौत की जांच सीबीआई से करने का आदेश पारित किया है। साथ ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर एसएसपी नैनीताल, तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी और जेल के आरोपित बंदी रक्षकों के तबादले के आदेश पारित किए हैं।
हल्द्वानी उप कारागार में निरुद्ध कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल की पुलिस अभिरक्षा मौत हो गई थी। सीजेएम नैनीताल की कोर्ट ने इस मामले में बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया था।
यह मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। कोर्ट के आदेश पर 31 मई को हल्द्वानी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह मृतक की पत्नी भारती से इस बारे में गहन पूछताछ करते हुए बयान दर्ज किये। इस आशय की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को भी प्रेषित की गई।
कुंडेश्वरी काशीपुर निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को गाली-गलौज, मारपीट व पाक्सो एक्ट के तहत बीते चार मार्च को को गिरफ्तार कर कुंडेश्वरी पुलिस द्वारा अगले दिन राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया । दो दिन बाद पुलिस अभिरक्षा में हल्द्वानी उप कारागार में बंद प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रवेश कुमार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।
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