उत्तराखंड में अनलॉक-1 के तहत धीरे-धीरे चीजों को खोला जा रहा है। राज्य में लॉकडाउन की वजह से जिनकी शादियां रुकी हुई थीं, उन्हें सरकार ने राहत दी है।
राज्य सरकार ने विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन को कुछ प्रतिबंधों के साथ इजाजत दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन किए जा सकते हैं। नियम के मुताबिक, कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किन नियमों के तहत विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन किए जा सकते हैं।
बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन के लिए इन नियमों का रखना होगा ध्यान:
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