उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना काबू होता दिखाई नहीं दे रहा।
इस बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आगामी चारधाम यात्रा के लिए जल्द मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने कहा कि तीर्थयात्रा को दूसरा कुंभ बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी राज्य सरकार के महामारी से निपटने के तरीके को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान की।
कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सुदूर क्षेत्रों में सचल प्रयोगशालाओं की मदद से जांच करने और कोविड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि करने के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त संख्या पीपीई किट तथा अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने सरकार से अस्थाई अस्पतालों के निर्माण केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेने को भी कहा है।
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