उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के सचिन लखेड़ा हत्याकांड में जिला अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया है।
जिला अदालत ने तीनों गांववालों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। बचाव पक्ष की तरफ से मतेंद्र दत्त बहुगुणा और आनंद सेमल्टी ने बताया कि चंबा थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद CID ने इस मामले में तीन ग्रामीणों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने ने शनिवार को फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2014 को सचिन लखेड़ा एक शादी में शामिल होने पटूड़ी गांव गया था। जहां से वो गायब हो गया। 10 जनवरी 2015 को सचिन का शव जंगल में खाई में मिला था। सचिन की हत्या का आरोप लगाकर उसके परिजनों ने आंदोलन भी किया था। जिसके बाद जांच के आदेश दिये गये थे।
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