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अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विवादित जमीन पर बनेगा राम मंदिर, पढ़िए अदालत ने फैसले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, विवादति स्थल पर राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों को 5 एकड़ अलग से मस्जिद बनाने के लए जीमन दी जाएगी।

अयोध्या की विवादित जगह केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्र इस जगह मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करे। ट्रस्ट मंदिर बनाने के नियम 3 महीने में तय करें। विवादित जगह पर रामलला विराजमान का कब्जा तब तक जब तक शांति और सौहार्द्र कायम रहे। शांति और सौहार्द कायम रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए वैकल्पिक जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। यह जमीन केंद्र या राज्य सरकार दे सकती है। अगर केंद्र चाहे तो निर्मोही अखाड़ा को ट्रस्ट में जगह दी जा सकती ।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसेल में मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ जमीन अयोध्या में देने को कहा है। हालांकि इस पर AIMPLB के सदस्य कमाल फारूखी ने कहा कि हमारी 67 एकड़ जमीन लेने के बाद हमें 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं ये कहां का इंसाफ है।

इस फैसले पर जफरयाब जिलानी ने कहा कि अगर कमेटी ये तय करेगी तो मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। इसका से साथ ही उन्होंने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हैं।

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