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उत्तराखंड: बैंक्वेट हॉल में शादी को सरकार ने दी इजाजत, इन नियमों का रखना होगा ध्यान, जान लें

उत्तराखंड में अनलॉक-1 के तहत धीरे-धीरे चीजों को खोला जा रहा है। राज्य में लॉकडाउन की वजह से जिनकी शादियां रुकी हुई थीं, उन्हें सरकार ने राहत दी है।

राज्य सरकार ने विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन को कुछ प्रतिबंधों के साथ इजाजत दे दी है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश में बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन किए जा सकते हैं। नियम के मुताबिक, कनटेनमेंट जोन में इन पर प्रतिबंध रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किन नियमों के तहत विवाह समारोह स्थलों और सामुदायिक भवनों में आयोजन किए जा सकते हैं।

बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में आयोजन के लिए इन नियमों का रखना होगा ध्यान:

  • बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल में समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।
  • समारोह में शामिल होने वाले लोगों को शपथ पत्र भरकर देना होगा।  ये बताना होगा कि वो कहां ठहरे हैं।
  • दूल्हा और दुल्हन के हाईलोड वाले शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें घूमने-फिरने की इजाजत नहीं होगी।
  • बैंक्वेट और कम्यूनिटी हॉल को सभी मेहमानों और अपने कर्मियों का रिकॉर्ड रखना होगा।
  • प्रवेश से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। साथ ही उसका रिकॉर्ड भी रखना होगा।
  • सोशल डिस्टेंस समेत दूसरे नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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