IndiaIndia NewsNews

सीबीआई Vs ममता: सुप्रीम कोर्ट से राजीव कुमार की थोड़ी आफत, थोड़ी राहत

सीबीआई और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मामले में ममता बनर्जी और कोलकता पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में जांच के लिए राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना पड़ेगा।

हालांकि इस दौरान सीबीआई राजवी कुमार को गिरफ्तार नहीं सकेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त, DGP और पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना का नोटिस दिया है। तीनों को 19 फरवरी तक जवाब देना है। 20 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से कहा कि पूछताछ का सामना करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजीव कुमार पूछताछ के लिए शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे।


राजीव कुमार पर कार्रवाई के विरोध में धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में कोई बिग बॉस नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है।

अटॉर्नी जनरल की SC में दलील 
शारदा केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज गायब हैं
SIT प्रमुख थे राजीव कुमार, जांच में सहयोग नहीं किया
नोटिस के बावजूद राजीव कुमार पूछताछ के लिए नहीं आए
केस से जुड़े CDR रिपोर्ट में कई तरह की खामी थी
सीबीआई को स्कैम की जांच में काम करने से रोका गया
केस में अदालत की अवमानना का मामला बनता

आगे क्या होगा ?
कमिश्नर राजीव कुमार को CBI पूछताछ के लिए बुलाएगी
राजीव कुमार से सीबीआई शिलॉन्ग में पूछताछ करेगी
SC के आदेश के बाद राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी
CBI को प. बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और DGP सहयोग करेंगे
20 फरवरी को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *