इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानि CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है।
अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आयकर रिटर्न भरने पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक आपको इनकम टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करना जरूरी हो गया है। आप ITR फाइल करके सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की आय पर छूट ले सकते हैं। हालांकि 2.5 लाख सालाना कमाई होने पर आईटीआर फाइल जरूर करना होगा। आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग के नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर ITR फाइल करने की तारीखी की जानकारी दे रखी है। आपको बता दें कि ITR फाइल करते वक्त फॉर्म में आपको अपनी इनकम को रुपये में लिखना होगा। बाकी किसी भी करेंसी में आप इनकम नहीं डाल सकते हैं। अगर आपकी कमाई होती है तो उसे रुपये में कन्वर्ट करें और फिर फॉर्म में एंटर करें।
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