क्या आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े ये 5 नियम आज से बदल गए हैं?
नए साल ने दस्तक दे दी है। 2019 के शुरुआत के साथ ही बैंकिंग सेक्टर से जुड़े 5 नियम बदल गए हैं। इन नियमों का सीथा वास्ता आप से है।
मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले डेबिट-क्रेडिट कार्ड बंद
एक जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद बेकार हो गए हैं। आज से चिप वाले एटीएम कार्ड ही इस्तेमाल कर पाएंगे आप। RBI के मुताबिक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड सुरक्षा के लिहाज से ठी नहीं हैं। इसी वजह से इसे बंद करने का फैसला किया गया।
NON-CTS चेकबुक हुए बेकार
2019 की दस्तक के साथ ही NON-CTS चेकबुक बेकार हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब तीन महीने पहले इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिया था। जिसके बाद से बैंक लगातार ग्राहकों से पुराने चेक बुक सरेंडर करने और CTS (चेक ट्रंकेशन सिस्टम Cheque Truncation System) की नई चेकबुक जारी करने की अपील कर रहे थे। दरअसल CTS के तहत चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज कैप्चर हो जाती है और फिजिकल चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में क्लियरेंस के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि NON-CTS चेक कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किए जा सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें फिजिकली ही एक जगह से दूसरी जगह क्लियरेंस के लिए भेजना होता है और क्लियरेंस में भी काफी वक्त लगता है।
आपको नहीं मिलेग SBI का फायदा
नए साल में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने पर एक फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल, एसबीआई ने 31 दिसंबर तक होम लोन के लिए अप्लाई करने वालों को बिना प्रोसेसिंग फीस के होम लोन दिया है। जिससे लोन लेने वाले को हजारों रुपये का फायदा हो जाता था।
अब ITR फाइलिंग पर देना हो जुर्माना
अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये देनी पड़ सकती है। मतलब कि 5 हजार रुपये का नुकसान होने वाला है अब आपको। दरअसल, 31 अगस्त 2017 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था, लेकिन कई लोग चूक गए थे। ऐसे लोगों को 31 दिसंबर तक 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने का समय दिया गया था। जिन्होंने अब तक ITR फाइल नहीं किया उन्हें जुरर्माने की दोगुनी रकम चुकानी पड़ेगी।
GST से जुड़ा डिस्काउंट बंद
नए साल में आपको प्री-जीएसटी वाली चीजों पर मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल, GST लागू होने से पहले वाली चीजों को बेचने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक थी।